विधानसभा आम चुनाव-2023 में मुद्रण एवं प्रकाशन को लेकर प्रिन्टिंग प्रेस के प्रतिनिधियों एवं मीडियाकर्मियों की बैठक सम्पन्न


जालोर। विधानसभा आम चुनाव-2023 में विभिन्न प्रकार की प्रचार सामग्री के मुद्रण एवं प्रकाशन को लेकर प्रिन्टिंग प्रेस के प्रतिनिधियों एवं मीडियाकर्मियों की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेन्द्र सिंह ने पेम्फ्लेटों, पोस्टरों आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-127क के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचक पेम्फलेट, पोस्टर का प्रकाशन नहीं करेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम व पत्ता न लिखा हो।उन्होंने कहा कि निर्वाचन पोस्टर, पेम्फलेट इत्यादि के प्रकाशन द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला घोषणा का प्रपत्र परिशिष्ट-क में प्रकाशक के हस्ताक्षर के साथ प्रकाशक को व्यक्तिगत रूप से जानने वाले दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित होना चाहिए, जिसे मुद्रक भी प्रति हस्ताक्षर करें। बैठक में निर्वाचन पेम्फलेट, पोस्टर के मुद्रण के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र परिशिष्ट-ख को भरकर मुद्रक के हस्ताक्षर मय सील तुरंत जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजा जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिसमें मुद्रित दस्तावेजों की चार प्रतियां तथा प्रकाशक की घोषणा की प्रतिलिपि भी निर्धारित प्रपत्र के कॉलम की पूर्ति करते हुए भेजा जाना  सुनिश्चित करें। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई व्यक्ति उपबंध का उल्लंघन करता है तो वह 6 महीने का कारावास अथवा जुर्माना, जिसे 2 हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। उन्होंने प्रिन्टिंग प्रेस के प्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता की पालना के साथ पेम्फलेट व पोस्टर के मुद्रण व प्रकाशन किये जाने के साथ इस पर होने वाले व्यय की सूचना भी भेजी जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपयुक्त विषय पर आयोग के निर्देशों तथा कानून के उल्लंघन को अत्यधिक गंभीरता से लिया जायेगा तथा उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध कड़ी से कड़़ी कार्यवाही की जायेगी। इस अवसर पर जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी वेदप्रकाश आशिया सहित जिले के प्रिन्टिंग प्रेस के प्रतिनिधि एवं मीडियाकर्मी उपस्थित रहे।


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