महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के सबंध में संवेदनशीलता बढाने के तहत जागरूकता कार्यकम आयोजित
सांचौर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के निर्देशानुसार तालुका समिति सांचौर के अक्ष्यक्ष हरीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के तहत ग्लोबल कालेज डेडवा में जागरूकता कार्यकम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष हरीश कुमार ने उपस्थित विद्यार्थियों और महिला स्टाफ को महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के बारे में बताया और संविधान में इससे संबंधित प्रावधानों के बारें में विधिक जानकारी दी। इस अवसर पर बार एसोसिएशन अध्यक्ष भीमाराम चौधरी ने बताया कि कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीडन रोकने के लिए स्वयं महिलाओं को इस बारे में जागरूक और सजग होना होगा। इस अवसर पर संबोधित करते हुए पैनल अधिवक्ता विजय सिंह राठौड ने बताया कि महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन से बचने के लिए आवाज उठानी होगी और जागरूक होना होगा। इस मौके पर कालेज के डायरेक्टर सुरेन्द्र विश्नोई, अन्य स्टाफ व काफी संख्या में छात्र, छात्राएँ उपस्थित थे।