प्रेस मालिकों को मुद्रण सामग्री के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी


Breaking news

जालोर। जिला मजिस्ट्रेट निशान्त जैन ने जिले में विधान सभा आम चुनावों के तहत पेम्पलेट, पोस्टर एवं अन्य प्रकार की मुद्रण सामग्री के सम्बन्ध में जिले की समस्त प्रिन्टिंग प्रेसों के मालिकों को निर्देशित किया हैं कि चुनाव से सम्बन्धित प्रकाशित व मुद्रित सामग्री का निर्धारित प्रपत्र में इन्द्राज कर मय चार मुद्रित सामग्री की प्रतियां मुद्रण के तीन दिवस के भीतर जिला मजिस्ट्रेट का अनिवार्य रूप से भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट निशान्त जैन ने जिले की समस्त प्रिन्टिंग प्रेस के मालिकों को निर्देशित किया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव-2023 को सम्पन्न कराने के लिए को निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई है। चुनाव के लिए विभिन्न राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, उनके समर्थकों, कार्यकर्ताओं, व्यक्तियों, संगठनों व संगठनों द्वारा ऐसे पेम्पलेट, पोस्टर, विज्ञापन, हैंडबिल आदि प्रकाशित कराने के लिए मुद्रित कराया जाना संभावित है, जो किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी के पक्ष या विपक्ष में चुनाव अभियान को प्रोत्साहित करने वाले हो सकते है। ऐसे पेम्पलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के प्रावधानों के तहत निर्देशित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पेम्पलेट या पोस्टरों को प्रकाशित या मुद्रित नहीं करेगा या प्रकाशित नहीं करायेगा, जिसके मुख पर उसके मुद्रक और प्रकाशक का नाम ओर पता न दिया जो। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचक पेम्पलेट या पोस्टर का मुद्रण तब तक नही करेगा या करवायेगा, जब तक उसके प्रकाशक के पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित और दो व्यक्तियों द्वारा जिनको यह व्यक्तिगत रूप से जानता हो, सत्यापित कर दो प्रतियों में उसके द्वारा मुद्रक को नहीं दी जाती। जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देशित किया कि धारा 127-क के प्रावधानों की अपेक्षानुसार यह सुनिश्चित किया जावें कि मुद्रित करवाई जाने वाली प्रत्येक निर्वाचन पेम्पलेट, पोस्टर या ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रकीय हाशियों में उसके मुद्रक एवं प्रकाशकों के नाम एवं पत्ते स्पष्ट रूप से अंकित किये जावें। इसी प्रकार मुद्रण कार्य के पूर्व परिशिष्ट-क में विहित प्रपत्र में प्रकाशक से विधिवत हस्ताक्षरित घोषणा पत्र प्राप्त किया जावें तथा ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित किया जायेगा जो प्रकाशक को व्यक्तिगत रूप से जानते हो। धारा 127-क(2) के अधीन अपेक्षित प्रकाशक द्वारा प्राप्त की गई परिशिष्ट-क में घोषणा और मुद्रित सामग्री की चार प्रतियां उसके मुद्रित किये जाने के तीन दिवसों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित की जावें। इस घोषणा को जिला मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करते समय मुद्रक द्वारा भी इसे प्रमाणित किया जायेगा। इसी प्रकार परिशिष्ट-ख में मुद्रित दस्तावेजों की प्रतियों की संख्या और ऐसे कार्य के लिए कीमत से सम्बन्धित सूचना भी अनिवार्य रूप से भिजवानी होगी। उक्त निर्देशों का उल्लंघन या अतिक्रमण किये जाने पर निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी जिसमें मुद्रणालयों के अनुज्ञा पत्र को समाप्त भी किया जा सकेगा इसलिए इसकी पालना सुनिश्चित करें।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!