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जालोर। लोकसभा आम चुनाव-2024 के प्रयोजनार्थ आयोजित प्रथम प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहकर कर्तव्य का निर्वहन नहीं करने पर 108 पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 28 मार्च, 2024 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है।जिला परिषद के सीईओ व नियुक्त एवं प्रशिक्षण के प्रभारी अधिकारी जवाहर चौधरी ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव-2024 के प्रयोजनार्थ पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों की नियुक्ति कर प्रथम प्रशिक्षण में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया था किन्तु 108 पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों द्वारा आदेश की पालना नहीं करने के साथ ही कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि इन पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों की नियुक्ति लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 28 (क) के अनुसार निर्वाचन परिणामों के घोषित किए जाने की तारीख को समाप्त होती है अर्थात् वे चुनाव नियुक्ति तिथि से भारत निर्वाचन आयोग के अधीन प्रतिनियुक्ति पर हैं। किन्तु इनके द्वारा निर्देश देने के उपरांत भी प्रथम प्रशिक्षण में अनपुस्थित रहने का कृत्व चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का परिचायक है, जिससे कि इनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 134 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। उन्होंने प्रथम प्रशिक्षण में अनपुस्थित सभी 108 पीठासीन व मतदान अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर अपना स्पष्टीकरण 28 मार्च, 2024 को नियुक्ति एवं प्रशिक्षण के प्रभारी अधिकारी एवं जिला परिषद के सीईओ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है।